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छेडख़ानी के मामले में आरेपी को चार वर्ष की सजा

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चित्रकूट। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि राजापुर थाने में एक व्यक्ति ने नकेहली गांव के निवासी फूलचंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 2 मार्च 2019 को उसकी बेटी खेत में शौच के लिए गई थी।
फूलचंद्र ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी की। शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था।
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शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजय के लाल ने फूलचंद्र को चार वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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