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गैंगेस्टर मामले में 5 को कारावास

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चित्रकूट। गैंगेस्टर के मामले में आरोप सिद्ध होने पर पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दिया है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मऊ थाने में परदवां कनभय निवासी चुल्ला, बउरा उर्फ द्वारिका निषाद, विफई, फूलचन्द्र, भगौती उर्फ व्यापारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।
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एसपी अंकित मित्तल ने न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाई। मंगलवार को न्यायाधीश अपर सत्र न्यायालय तृतीय आशुतोष सिंह ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में निर्णय दिया। अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध होने के कारण सभी पांच अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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