चित्रकूट। सावन मास अमावस्या मेला और सामान्य यातायात प्रबंधन के लिए यातायात पुलिस ने शहर में भारी एवं मध्यम मालवाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। यह प्रतिबंध 11 अगस्त से प्रभावी होगा।
हालांकि आपातकालीन तथा आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सावन अमावस्या मेला के मद्देनजर 11 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से 13 अगस्त की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहनों का शहर में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके बाद, 14 अगस्त से अगले 30 दिनों तक या नए आदेश आने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि सावन मास के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 17 अगस्त और 24 अगस्त को भारी मालवाहनों के लिए नो-एंट्री का समय सुबह 5:30 बजे के बजाय सुबह 3:30 बजे से प्रभावी होगा।
इन तिथियों पर सुबह 3:30 बजे से निर्धारित नो-एंट्री अवधि समाप्त होने तक किसी भी भारी या मध्यम मालवाहन को नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
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इन रूटों तक रह
- लोढ़वारा मोड़, राजापुर मार्ग पर प्रतिबंध सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक रहेगा, जबकि रेहटिया और खोह पर रात 10:00 बजे तक नो-एंट्री लागू होगी।
- बेड़ी पुलिया, बांदा रोड पर यह समय रात 11:00 बजे तक लागू होगा। यह व्यवस्था यातायात को सुचारु रखने के लिए की गई है।
- सुबह 5:30 बजे से पहले नगर में प्रवेश कर चुके भारी मालवाहनों को सुबह 6:00 बजे तक नो-एंट्री क्षेत्र से बाहर निकलना होगा।
- शहर में वैवाहिक, धार्मिक, त्योहार, जुलूस या राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान नो-एंट्री के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना संबंधित नो-एंट्री बैरियरों पर दी जाएगी।