चित्रकूट। कोषागार में हुए 43.13 करोड़ के घोटाले में जेल में बंद आरोपी दीपक पांडेय की जमानत अर्जी शनिवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने खारिज कर दी। जबकि दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 17 अक्तूबर 2025 को चित्रकूट के वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि कोषागार से 30 अगस्त 2018 से सितंबर 2025 तक अनियमित भुगतान हुए हैं। इस मामले में कोषागार लेखाकार अशोक कुमार और सहायक कोषाधिकारी विकास सिंह सचान समेत 99 लोग नामजद किए । इनमें पेंशनर्स व बिचौलियों समेत 32 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए।
जेल में निरुद्ध आरोपी रैपुरा क्षेत्र के बरहट निवासी दीपक कुमार पांडेय ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। शनिवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने इस मामले में सुनवाई की। गंभीरता को देखते उन्होंने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके अलावा अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि जेल में निरुद्ध दो और आरोपियों ने जमानत याचिका डाली है। इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा आरोपियों ने तीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अरेस्ट स्टे की याचिका डाली है। जिस पर सुनवाई नहीं हुई है।
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