चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश राम मणि पाठक की अदालत ने धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की लूट और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी है।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के तौरा निवासी धर्मेंद्र ने 17 अप्रैल 2026 को कल्लू और अमरजीत पर 20 हजार रुपये, मोबाइल और सोने की चेन लूटने तथा विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस के सुनवाई न करने पर धर्मेंद्र ने कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस जांच में लेन-देन का विवाद पाया गया। लूट के आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अदालत को 20 हजार रुपये की लूट का दस्तावेजी साक्ष्य या मारपीट की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली तो प्राथमिकी की अर्जी स्वीकार नहीं की। (संवाद)