-खाते में आई 60 लाख रुपये से अधिक रकम
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। सत्र न्यायालय ने कोषागार घोटाला मामले के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
पहाड़ी बुजुर्ग निवासी अवधेश कुमार चतुर्वेदी के खाते में 3,49,056 रुपये भेजे गए थे। यह राशि कोषागार कर्मियों और बिचौलियों की मदद से आई थी, जिसे पेंशनर ने खर्च कर लिया। एसडीएम कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार शुक्ला के खाते में भी अनियमित धनराशि आई। उनके खाते में 22 जुलाई 2021 से 8 सितंबर 2025 के दौरान 23 बार में 60,45,480 रुपये भेजे गए। आरोपी जय मिश्रा भी इस घोटाले में शामिल हैं। तीनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अब तक 92 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।