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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म, जबरन शादी मामले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

Mon, 08 Jun 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
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चित्रकूट। हरियाणा में नाबालिग से जबरदस्ती शादी और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
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यह मामला 20 जुलाई 2022 का है। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका एक रिश्तेदार उसे और नाबालिग बेटी को हरियाणा नौकरी दिलाने के बहाने ले गया था। वहां उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। बेटी को पांच लाख रुपये में बेच दिया गया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। महिला किसी तरह भागकर पुलिस तक पहुंची। हरियाणा निवासी सत्यनारायण उर्फ मिंटू ब्राह्मण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत निरस्त की है। (संवाद)
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गैर इरादतन हत्या में जमानत अर्जी खारिज

चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश शेष मणि ने बहन-भाई की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना मार्च माह की है।राजापुर थाना क्षेत्र की निवासी शीलू निषाद ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी मां पिता वीरेंद्र निषाद से झगड़ा कर मायके चली गई थी। 31 मार्च को पिता बुलाने गए तो मां नहीं आई और बदले में पिता को मामा संतोष कुमार व रामजानी के साथ मिलकर पीटकर गांव के बाहर फेंक दिया था। पिता के न आने पर बुलाने गए तो गोशाला के पास पड़े हुए मिले। वहां जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। तभी से दोनों मामा जेल में बंद हैं। दोनों आरोपियों ने जमानत याचिका डाली थी। जिसको सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने निरस्त कर दिया है।
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