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Chitrakoot News: दहेज प्रताड़ना में पति समेत अन्य ससुरालियों पर होगी प्राथमिकी

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= रैपुरा थाना क्षेत्र से संबंधित है मामला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति हड़पने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सृष्टि शुक्ला ने पति समेत अन्य ससुरालियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। वादी आशा देवी ने अपने पति रणजीत और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ याचिका दायर की थी। यह मामला रैपुरा थाना क्षेत्र से संबंधित है।
आशा देवी का विवाह 2 जनवरी 2015 को रणजीत से हुआ था। विवाह के तुरंत बाद से ही ससुराल वाले उनसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। पति ने दो लाख रुपये नकद और एक बाइक की मांग की। मांग पूरी न होने पर उन्हें घर से निकालने की धमकी दी गई। ससुर रामचंद्र व सास हीरा देवी, देवर विजय, सत्यजीत पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर उसकी संयुक्त संपत्ति बेचकर उसे बेघर करने का आरोप है।
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आशा देवी ने पूर्व में थाना रैपुरा और पुलिस अधीक्षक को कई बार लिखित शिकायतें दी थीं। हालांकि, इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की। अदालत ने याचिका का अवलोकन कर इसे संज्ञेय अपराध माना। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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