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फार्म मशीनरी बैंक स्थापना कर किसान ले सकेंगे यंत्र

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चित्रकूट। जिले में धान व गेहू्ं की पराली जलाने की घटनाओं के मामले में उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने किसानों को राहत दी है। पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें अनुदान पर आसान दरों में कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
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यंत्रों के मूल्य के 20 प्रतिशत का भुगतान वहन कराना होगा। अवशेष प्रबंधन यंत्रों के मूल्य के 80 प्रतिशत धन का भुगतान कृषि विभाग के माध्यम से आनलाइन समिति व पंचायतों के खातों में भेजा जाएगा। पांच लाख तक के कृषि यंत्रों पर योजना में निर्धारित 80 फीसदी अनुदान मिलेगा।
उप कृषि निदेशक टीपी शाही ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के जरिए आवेदन करने वाली समितियों व ग्राम पंचायत का चयन कर अनुमोदन किया जाएगा। इसके लिए 30 जुलाई की तिथि निर्धारित है। उन्होंने बताया कि अनुमोदित सूची निदेशालय भेजने के बाद धनराशि का हस्तांतरण 15 अगस्त तक किया जाना है। यंत्रों का क्त्रस्य 15 सितंबर तक होगा। उसके बाद इनका सत्यापन पांच अक्तूबर तक कराया जाएगा।
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