चित्रकूट। फसल का बीमा कराने वाले जिन किसानों की फसल 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है, उन्हें बीमा की राशि दिलाई जाएगी। ये बातें कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक टीपी शाही ने शनिवार को कही।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर समस्त जनपदों में फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया गया। इसमें दैवीय आपदा होने पर क्षतिपूर्ती दी जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की बीमा राशि दिलाई जाएगी।
इसके लिए किसानों को 72 घंटे के अंदर नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800120909090 पर देनी होगी। इसके लिए संबंधित बैंक के अधिक ारी व कृषि राजस्व विभाग अधिकारियों, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत स्तर के सदस्यों के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर फसलों के नुकसान का भुगतान किया जाएगा।