राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, घटाने और हटवाने के लिए सात नवंबर तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी नीलम अहलावत ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उप्र लखनऊ ने त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने, त्रुटिपूर्ण नामों का संशोधन किए जाने, अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जाने के लिए सात नवंबर तक आवेदन लिए जाने को निर्देशित किया है।
प्रथम चरण के विकास खंड के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच, फीडिंग, प्रूफ रीडिंग तथा प्रकाशन का काम आठ नवंबर से 17 नवंबर तक अपराह्न एक बजे तक होगा।
द्वितीय चरण के लिए 20 नवंबर तक तीसरे चरण के लिए 23 नवंबर तक और चौथे चरण के विकास खंड के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच, फीडिंग, प्रूफ रीडिंग और प्रकाशन का काम आठ नवंबर से 28 नवंबर अपराह्न एक बजे तक होगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दशा में संबंधित रिटर्निंग आफीसर को उनके विकास खंडों में नामांकन के अंतिम दिनांक तक अपराह्न साढ़े तीन बजे तक मिल जाए।