चित्रकूट। युवती के साथ घर में घुस कर दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया।
अभियोजन अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि रैपुरा थाने में 25 जुलाई 2016 को एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 19 जुलाई को वह दवा कराने के बाद घर में लेटी थी। इस दौरान दोपहर 12 बजे गांव का ही सत्यदेव उर्फ कल्लू उसके घर में घुस आया। सूने घर में कल्लू ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया।
इस दौरान पति के आ जाने पर धक्का देकर कल्लू घर से भाग गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को एससी/एसटी (पी-ए) एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया।
जिसमें दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त सत्यदेव उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास की सजा और 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। अर्थदंड में से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गये।