चित्रकूट। छेड़खानी और अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के बाद बयान से मुकर जाने वाली महिला के विरुद्ध स्पेशल जज राममणि पाठक ने महिला के विरुद्ध अलग से मामला दर्ज करने का फैसला सुनाया है। साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मिले सरकारी अनुदान की वसूली करने का भी आदेश दिया है। आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 17 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बेटी के साथ सुबह खेत की ओर गई थी। लौटते समय रास्ते में चिल्लीमल के अमर यादव ने उसे देखकर छींटाकशी की। विरोध करने पर जतिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। पुलिस ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न समेत छेड़खानी और कई आपराधिक धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए अमर यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में महिला अपने बयानों से मुकर गई। इसके चलते अभियोजन पक्ष अमर यादव पर आरोप साबित नहीं कर सका।
बुधवार को स्पेशल जज राममणि पाठक ने अमर यादव को दोषमुक्त करार दिया। साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला पर मिथ्या साक्ष्य देने का मुकदमा अलग से दर्ज कराने का आदेश दिया। निर्देश दिए कि यदि इस मामले में महिला को सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुदान की धनराशि वसूल कर राजकोष में जमा कराएं।