चित्रकूट। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो एक्ट) ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को उसकी नाबालिग बेटी को संजय नाम का युवक बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।
शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। 12 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद 4 जुलाई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।