चित्रकूट। न्यायालय पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने पांच वर्ष पुराने नाबालिग से कुकर्म के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष की सजा दी। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
कर्वी कोतवाली इलाके एक गांव निवासी वादी ने वर्ष 2008 मे रिपोर्ट दर्ज गई थी। बताया था कि एक अगस्त 2020 को उसके आठ वर्षीय बेटे को लालच देकर आरोपी ननकू उर्फ कृष्ण मुरारी पांडेय अपने संग ले गया। बाद में उसके संग कुकर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ननकू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 2 अगस्त 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय ने विवेचना कर 29 अगस्त 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोषी ननकू उर्फ कृष्ण मुरारी पांडेय सजा दी।