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हत्या के प्रयास में आरोपी चार को पांच-पांच साल कैद

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चित्रकूट। हत्या के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज ने चार दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तरौंहा निवासी मो. नईम खां दद्दा पुत्र रोशन खां ने आठ अक्टूबर 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका भाई अतीक मंजन करने के लिए सबेरे घर के पास लगे हैंडपंप पर गया। इस दौरान उसके मोहल्ले के ही रहने वाले हकीम पुत्र अब्दुल हमीद, शकील पुत्र रशीद खां तुफैल के घर के अंदर से निकले और फरसे से अतीक पर हमला कर दिया। फरसा लगने से अतीक रक्त रंजित हो गया। इस दौरान अब्दुल हमीद और मंसूर अली पुत्र सपकत उल्ला भी लाठी लेकर आए और अतीक पर जान लेवा हमला करने लगे। शोर होने पर मो. सलीम और मो समीम पुत्रगण अब्दुल सलाम और घर की औरतें मौके पर पहुंचकर बचाव करने लगी। जिस पर हमलावरों ने समा परवीन पत्नी मो. नईम और गुलसफा पुत्री सत्तार खां को भी लाठियों से मारा।
पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर जिला जज कुसुम लता ने न्यायालय में निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर तरौंहा के बाबू टोला निवासी हकीम, रफीक, अब्दुल हमीद और मंसूर अली को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही चारो अभियुक्तों को 16-16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की आधी धनराशि इस हमले में घायल अतीक, शलीम, परवेज, मो. याशीन, समा परवीन, गुलपसा और गुड्डू को दी जाएगी।
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