चित्रकूट। न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने छह साल पुराने दुष्कर्म के मामले में फैसला लिया। उन्होंने इस मामले में एक दोषी को दस वर्ष की सजा दी। साथ ही उस पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मानिकपुर थाना इलाके के एक गांव की महिला को एैलाहा बढैया मजरा महुआपुर निवासी प्रदीप उर्फ पिंटू ने 7 दिसंबर 2019 को
के संग दुष्कर्म किया था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने चार दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था। विवेचना तत्कालीन दरोगा कृष्ण कुमार मिश्रा ने 10 फरवरी 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी प्रदीप उर्फ पिंटू को सजा सुनाई।