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Chandauli News: पशु तस्करी में दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना

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पीडीडीयू नगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदाैली ने शुक्रवार को 23 वर्ष पुराने पशु तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीन दिन अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। सैयदराजा पुलिस ने 31 जुलाई 2002 को पप्पू उर्फ ओम प्रकाश निवासी पंडितपुर मथेला थाना बलुआ और मुन्ना हरिजन निवासी दुधौली थाना सकलडीहा को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों को जेल भी भेजा गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों को सजा सुनाई।
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गैंगस्टर एक्ट में दो को दो-दो वर्ष कारावास की सजा
पीडीडीयू नगर। अपर सत्र न्यायाधीध फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को 15 वर्ष पहले के गैंगस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों का दो दो वर्ष क कठोर कारावास की सजा और 5- 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सुनील उर्फ सुमित उर्फ बब्बू निवासी बसंतपुर काधी थाना जमालपुर मिर्जापुर और भोला सिंह निवासी बैरी परसिया थाना चांद कैमूर पर 22 जनवरी 2010 को गैंगस्टर एक्ट के लगाया गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीष फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम परितोष श्रेष्ठ ने सजा सुनाई। संवाद
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