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Chandauli News: पशु क्रूरता के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा, 5000 जुर्माना

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पीडीडीयू नगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत सैयदराजा के पुराने मामले में न्यायालय पशु क्रूरता के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना भी देने को कहा। अभियुक्त रमाशंकर निवासी चन्दोस, थाना चांद, जनपद कैमूर, बिहार के विरुद्ध वर्ष 2003 में गोवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
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इस मामले की सुनवाई में मंगलवार को सिविल जज जूनियर इंदू रानी ने फैसला सुनाते हुए दोषी रमाशंकर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा, न्यायालय उठने तक की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 10 दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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