पीडीडीयू नगर। हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार जामवंत चौहान निवासी बलिया कला के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई एक दिन की अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 02 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
एक नवंबर 2003 को चकिया पुलिस ने जामवंत चौहान को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट ने दोषी को सजा सुनाई।