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Chandauli News: पाॅक्सो एक्ट में दाेषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

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पीडीडीयू नगर। एडीजे स्पेशल पाॅक्सो एक्ट अनुराग शर्मा की अदालत ने बुधवार को छह साल पुराने पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25000 रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अलीनगर थाना क्षेत्र के तलपरा भरछा गांव निवासी कुलदीप मौर्य को पुलिस ने 19 जनवरी 2019 को पाॅक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट अनुराग शर्मा ने दाेषी कुलदीप मौर्य को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25000 रुपये के अर्थदंंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उधर, न्यायालय ने वर्ष 2003 के एक आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामला चकिया थाने का है। चंदन चौहान निवासी सगहा, थाना अहरौरा, जिला मिर्जापुर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सिविल जज कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने दो दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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