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Chandauli News: छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून और बाल अधिकारों की जानकारी दी

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टांडाकला के कुरा कंपोजिट विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम में उप​स्थित ​शिक्षक। स्रोत:-जागरूक पा - फोटो : 1
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चंदौली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पॉक्सो अधिनियम-2012, बाल एवं महिला अधिकार और कानूनी सहायता को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून और बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।
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जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज चंदौली में पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निकिता गौड की अध्यक्षता में शिविर हुआ। इसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी प्रथम शिवानी समेत विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं।
छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, महिला एवं बाल अधिकारों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया। जरूरत पड़ने पर नालसा हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 1090 व 181 की मदद लेने की जानकारी दी गई।
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गुड टच-बैड टच का मतलब बताया : इलिया। उसरी कंपोजिट विद्यालय में पैरालीगल वालंटियर दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों को बाल अपराध और पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया।
उन्होंने गुड टच और बैड टच की जानकारी देते हुए कहा कि गलत व्यवहार, अश्लील सामग्री भेजने या शोषण की स्थिति में चुप न रहें और तत्काल अभिभावक, शिक्षक या विश्वासपात्र व्यक्ति को जानकारी दें।
नई बाजार विद्यालय में बताए कानूनी अधिकार : सकलडीहा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय नई बाजार में भी बच्चों की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर कार्यक्रम हुआ। प्रशिक्षक प्रमोद कुमार ने पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रमुख प्रावधानों और सुरक्षित-असुरक्षित व्यवहार की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से किसी परेशानी की स्थिति में अभिभावक, शिक्षक या संबंधित सहायता तंत्र से संपर्क करने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएं, पैरालीगल वालंटियर और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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