स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार को एआरटीओ धनवीर यादव ने अभियान चलाकर नियम विरुद्ध संचालित सात वाहनों का चालान किया और दो वाहनों को सीज कर दिया। इस दौरान करीब 2.75 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। एआरटीओ ने बताया कि 15 अप्रैल तक जिले में विशेष अभियान चलाकर स्कूली बसों और वैन की जांच की जाएगी। इस दौरान बिना मानक पूरे किए चल रहे वाहनों और नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। शासन ने अभियान में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पुलिस प्रशासन से समन्वय का निर्देश दिया है।पोर्टल पर दर्ज होगी वाहनों की पूरी जानकारी
एआरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर अब स्कूलों को अपने वाहनों से संबंधित सभी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसमें वाहन के कागजात, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण, जीपीएस और सीसीटीवी की स्थिति के साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन, नेत्र परीक्षण रिपोर्ट और चरित्र प्रमाणपत्र शामिल हैं।एआरटीओ ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन किसी भी स्थिति में सड़कों पर नहीं चलेंगे। चाहे वाहन स्कूल का हो या अनुबंधित, समय सीमा पार करते ही उसे कबाड़ घोषित किया जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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