चंदौली। जिले में चीनी की जमाखोरी, कालाबाजारी और मनमाने दामों पर बिक्री रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह व्यवस्था एक अगस्त से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। डीएम चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर चीनी कारोबारियों के स्टॉक की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।
नए नियमों के तहत कोई भी चीनी डीलर स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा किसी भी समय चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। स्टॉक की अवधि की गणना में चीनी प्राप्त होने का पहला दिन भी शामिल किया जाएगा।
सभी चीनी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराना और अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य किया गया है। डीलरों को प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी। प्रशासन की ओर से जांच के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों का जिले में कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।
चीनी के भंडारण की जांच के लिए गठित टीमें लगातार कार्रवाई करेंगी। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने या तय कीमत से अधिक दाम पर चीनी बेचने की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि कोई व्यापारी चीनी की कालाबाजारी करता है या निर्धारित दर से ज्यादा कीमत वसूलता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला आपूर्ति अधिकारी के मोबाइल नंबर 7839564808 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7839565148 पर दें।