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Chandauli News: हत्या के मामले में छह दोषियों को दस-दस साल की सजा

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चंदौली। न्यायालय पीठासीन अधिकारी और एएसजे विनय कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को हत्या और बलवा मामले में छह दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 18-18 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर 3-3 साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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बबुरी थाना क्षेत्र के धनेजा गांव में 23 मार्च 2002 को दो पक्षों में मारपीट हुई थी। इसमें घायल संतू राम की पत्नी मुन्नी देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में दोनों पक्षों के धनेजा निवासी मंगला, कैलाश, भगवानदास, छोटेलाल, मुन्नू राम और बहादुर के अलावा दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की पैरवी की बदौलत 12 साल पुराने मामले में दोषियों को सजा मिली। अदालत ने छह लोगों को दोषी करार देते हुए सबको दस-दस वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, संतोष और विनोद की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दी।
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