सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आज से खुलेंगी दुकानें
लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली कई तरह की छूट
सोमवार को जिला प्रशासन ने जारी की गाइड लाइन
संवाद न्यूज एजेंसी
पीडीडीयू नगर। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लॉक डाउन की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में तमाम पाबंदियों के बीच कई तरह की छूट दी गई है। सोमवार को दिनभर की उहापोह के बाद डीएम नवनीत सिंह चहल ने देर शाम नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सशर्त दुकानें खोली जाएगी। इसमें चाय, पान, पकौड़े, मिठाइयों की दुकानों को शामिल नहीं किया गया है।
जिला प्रशासन की ओर जारी गाइड लाइन के अनुसार चंदौली जनपद ग्रीन जोन में है लेकिन इससे सटे वाराणसी, गाजीपुर और बिहार के कैमूर में कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में जिले में अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार जिले में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक आवागमन पर छूट रहेगी। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षा उपायों के साथ खुलेंगे। क्लीनिक, निजी चिकित्सालयों के ओपीडी सीएमओ के आदेश के बाद खुल सकेंगे। जिले में एकल वाणिज्य प्रतिष्ठान, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि सावधानियों के साथ सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। जिले में निर्माण कार्य होंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। दूसरी तरफ जिले में सामूहिक आयोजन पर रोक रहेगी। स्पा, हेयर सैलून, पान, गुटका, चाय की दुकान, रेस्टुरेंट, मिष्ठान भंडार, चाय पकौड़े की दुकानें नहीं खुलेेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गंभीर बीमारियों से ग्रसित, दस वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। जिले की सीमा में चार पहिया वाहन में चालक के साथ दो यात्री और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति सशर्त यात्रा करेंगे। यात्री बसें, टैक्सियां आदि चलेगी लेकिन पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ। लोगों को फेस कवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शादी के लिए अनुमति लेनी होगी और समारोह में बीस से अधिक लोग नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और शराब पीना दंडनीय होगा।
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व्यापारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया निर्णय
पीडीडीयू नगर। जिले के व्यापारियों के साथ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बैठक कर लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की और छूट पर चर्चा की। बैठक में बाद लॉकडाउन की अवधि में लोगों को मिलने वाली छूट पर निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत अग्रहरि ने बताया कि वार्ता के बाद छूट को सशर्त किया गया है। इसके तहत अंतराज्यीय आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। चिकित्सा और गृहमंत्रालय से अधिकृत गतिविधि को छूट रहेगी। सभी स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेेंगी, होटल, लॉज, लॉन, मैरिज हाल आदि बंद रहेंगे। कहा कि इस निर्णय के बाद जिले की सभी दुकानें सुबह 07 बजे से शाम सात बजे तक खुलेगी। मिठाई, रेस्टुरेंट, चाय नाश्ता और ढाबा और पान की दुकान नही खुलेगी।