फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandauli News: वाहन चोरी करने के दोषी को सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
चंदौली। वाहन चोरी कर उसे बेचने के मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास और 400 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने 16 अप्रैल 2018 को औद्योगिक क्षेत्र के पटनवा रोड नील कमल चौक से वाहनों की चोरी कर उसे बेचने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को पकड़ा था। इनमें सिद्धार्थ नगर जिले के जोगिया थाने के सतवड़ी गांव निवासी निजाम चौधरी भी शामिल था। निजाम पर दर्ज मुकदमों की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार चतुर्थ ने उसे दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा और 400 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने 02 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें