पीडीडीयू नगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र की अदालत ने 19 साल पहले के पशु तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दाेषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि और 800 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
चंदौली कोतवाली में 14 अक्तूबर 2006 को मिट्ठू निवासी धलाेई थाना मझलीशहर जौनपुर के खिलाफ पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मिट्ठू एक माह तक जेल में रहा। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे बुधवार को जेल में बिताई गई अवधि और 800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।