पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली में 25 वर्ष पहले हथियार के साथ पकड़े गए दोषी सिंकदर को न्यायालय ने न्यायालय उठने की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर एक दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मुगलसराय कोेतवाली पुलिस ने 22 अगस्त 2001 को सिकंदर सिंह निवासी हमीदपुर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस माले में वह जेल गया था। मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूखी ने दोषी करार दिया।