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Chandauli News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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पीडीडीयू नगर। कोर्ट के पीठासीन अधिकारी एएसजे कक्ष-प्रथम अशोक कुमार की अदालत ने तीन वर्ष पहले मारपीट में वृद्ध की मौत मामले की सुनवाई करते हुए दाेषी वीरेंद्र कुमार को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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डैना गांव में 20 अगस्त 2022 हुई मारपीट में घायल वृद्ध की मौत हो गई थी। इस मामले में चंदौली कोतवाली के डेवढिल गांव निवासी वीरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने वीरेंद्र का चालान कर जेल भेज दिया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने दोषी वीरेंद्र कुमार को 10 वर्ष की सजा सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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