चंदौली। न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे राम दुलारे निवासी पौरा थाना सकलडीहा को पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दोषी ठहराते हुए तीन और एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सकलडीहा पुलिस ने 06 नवंबर 2004 को राम दुलारे निवासी पौरा सकलडीहा को संरक्षित पशुओं की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। इस मामले में पुलिस ने पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई की। पशु तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में राम दुलारे को दोषी ठहराते हुए अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।