चंदौली। अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय द्रुतगामी त्रिपुरारी मिश्रा ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य सही पाए जाने पर पति की हत्या में आरोपित पत्नी एकता उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चकिया थाना क्षेत्र में काफी चर्चित रहे इस हत्याकांड प्रकरण अप्रैल 2012 से ही न्यायालय में चल रहा था।
चकिया थाना क्षेत्र के अर्जी खुर्द गांव निवासी चंद्रदर्शन उर्फ डब्लू चौहान की हत्या 27 अप्रैल 2012 में सोते समय उसकी पत्नी एकता उर्फ गोल्डी ने अपने प्रेमी रौशन चौहान के साथ मिलकर कर दी थी। मृतक की शादी विशुनपुरवा में हुई थी। उसकी पत्नी गोल्डी ने ससुराल में गौना के दूसरे ही दिन पति की हत्या धारदार हथियार से कर दी थी। इससे यह मामला काफी चर्चित रहा। मृतक के चाचा रामा चौहान ने चकिया थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसपर पुलिस ने पे्रमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय द्रुतगामी त्रिपुरारी मिश्रा की न्यायालय में सात गवाह प्रस्तुत किए गए। वादी की ओर से अधिवक्ता जुबेर अहमद खां एवं सर्फराज आलम ने तर्क प्रस्तुत किया। इस साक्ष्य सही पाए जाने पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपित पत्नी गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। चर्चित हत्या कांड में गुनहगार को सजा मिलने पर क्षेत्र की जनता ने न्याय के प्रति आस्था प्रकट किया।