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गैस एजेंसी के संचालक और मैनेजर पर मुकदमा

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चंदौली। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शनधारियों से पैसे लेकर सिलिंडर देने तथा स्टाक में गड़बड़ी मिलने पर डीएम नवनीत सिंह चहल के आदेश पर महादेवी भारत गैस ग्रामीण वितरक पचोखर के संचालक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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लॉक डाउन के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन धारकों को शासन ने तीन महीने तक नि:शुल्क तीन गैस सिलिंडर देने का फरमान जारी किया है। लेकिन कई गैस एजेंसी संचालक और मैनेजर पात्र लोगों से गैस सिलिंडर के बदले रकम वसूल रहे है। बबुरी थाना क्षेत्र के पचोखर स्थित महादेवी भारत गैस ग्रामीण वितरक के द्वारा भी ऐसा करने की लोगों को अधिकारियों से शिकायत की गई थी। डीएम नवनीत सिंह चहल के निर्देश पर आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने पचोखर पहुंचकर स्टाक का मिलान को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली। वहीं एजेंसी पर मौजूद कनेक्शन धारकों ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं को देेने के बदले फर्म के संचालक और मैनेजर पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया। अधिकारियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने फर्म के संचालक चिंता देवी तथा मैनेजर राजनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। बृहस्पतिवार को आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने दोनों के खिलाफ बबुरी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। जिलापूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महोदेवी ग्रामीण गैस वितरक पचोखर के संचालक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अन्य गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ भी जांच प्रक्रिया चल रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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