चंदौली। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने मछली मारने पर एक जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध जिले की सीमा में आने वाले सभी सार्वजनिक जलाशयों, नदियों आदि पर लागू होगा।
इसके तहत एक जुलाई से 31 अगस्त तक सभी श्रेणी के जलाशयों में मछली पकड़ना (मत्स्य आखेट) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विषैले रसायन या विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से मछली मारने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना विभागीय लाइसेंस के इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मछलियां, उपकरण आदि जब्त कर लिए जाएंगे।