कंदवा। सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षक कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। शिक्षक कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जताई है।
वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मान्यता प्राप्त 1000 जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में शामिल किया। नियुक्त तिथि से ही सभी लाभ दिए जाने का आदेश दिया था। बाद में बसपा सरकार आने पर उनकी पुरानी नौकरी को दरकिनार कर सभी लाभ अनुदानित तिथि से दिए जाने का निर्देश दिया था। इस पर इसके खिलाफ सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने उच्च न्यायालय याचिका दाखिल किया था। बुधवार को जस्टिस इरशाद अली ने शिक्षक कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया। इसकी जानकारी होते ही शिक्षक कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ चंदौली के जिलाध्यक्ष डॉ. केके तिवारी पर जुटे शिक्षक कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जताया। इस अवसर पर क्षमाशंकर चौबे और जिलाध्यक्ष डॉ. केके तिवारी ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई है। इस अवसर पर इंद्रजीत शर्मा, विजयी सिंह, अशोक सिंह, सरिता तिवारी, अंजू सिंह, रमेशचंद्र दुबे, गिरीराज द्विवेदी, राजकुमार सिंह, कौशलेंद्र तिवारी, कृष्णकांत सिंह, रामदास चौरसिया रहे।