चंदौली। सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया ने असलहा रखने के मामले में सुनवाई करते हुए 24 वर्ष बाद दाेषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दस दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
चकिया कोतवाली में 30 नवंबर 2001 सूबेदार चौहान निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा मिर्जापुर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चौबीस वर्ष बाद मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिविजन कुंवर जितेंद्र बहादुर सिंह ने दोषी को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा और 1500 रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दस दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।