पीडीडीयू नगर। अब जिले के चेरो (एससी), सपेरा और जोगी जातियों के लोगों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। शासन के विशेष सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है। साथ ही निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। पहले यह सीमा 18 से 40 वर्ष तक ही थी।
जिले के नौगढ़ के जंगल क्षेत्रों में लगभग 400 चेरो (एससी) जाति के लोग रहते हैं। शासन की त्रुटि के चलते इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया था, जबकि सोनभद्र में यही जाति अनुसूचित जनजाति में आती है। इस गड़बड़ी के कारण चंदौली जिले के चेरो वर्ग के लोग अब तक मुख्यमंत्री आवास योजना से वंचित थे। नए आदेश से यह समस्या दूर हो गई है और चेरो (एससी), सपेरा और जोगी जातियों को योजना की पात्रता सूची में शामिल कर लिया गया है।
परियोजना निदेशक बी.बी. सिंह ने बताया कि जिले से 2687 आवासों की मांग शासन को भेजी गई है। पिछले वर्ष 1687 आवासों का निर्माण कराया गया था, जबकि अब तक जिले में कुल 6649 मुख्यमंत्री आवास बन चुके हैं। नौगढ़ के बीडीओ ने चेरो जाति के लोगों के लिए 250 लाभार्थियों की पात्रता सूची भी भेज दी है।