चंदौली। पुलिस ने हत्या के मामले में दो लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पैसों के लेनदेन में कुल्हाड़ी से साथी की हत्या के आरोप में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की हुई है।
एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि चकिया पुलिस द्वारा गैंग लीडर बोधन राम और सदस्य कपिल बहेलिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामला दिसंबर 2024 का है। लगभग 2 माह बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की है। पंडी के जंगलों में राजेश खरवार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। राजेश चरवाहा थे। बीते 28 दिसंबर को राजेश के भाई गुड्डू खरवार ने चकिया पुलिस को तहरीर दी कि उनके भाई नी हत्या हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस की छानबीन में मुड़हुआ गांव निवासी बोधन राम और पंडी गांव निवासी कपिल बहेलिया का नाम सामने आया। दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की वात स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में हत्या का उद्देश्य भी पता चला। उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी बोधन राम ने बताया कि उसने अपनी लड़की की शादी के लिए राजेश से पैसा मांगा था। परंतु राजेश ने पैसा देने से इनकार कर दिया। पूछताछ में बोधन ने बताया कि राजेश ने उसकी पत्नी के अवैध संबंध की झूठी बात प्रचारित की थी। इन दोनों बात को लेकर वह काफी गुस्से में था। इसके बाद उसने और कपिल बहेलिया ने योजनाबद्ध तरीके से जंगल में ले जाकर राजेश खरवार की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी।