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Chandauli News: व्यापारी हत्याकांड में छह साल से जेल में बंद आरोपी दोषमुक्त

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चंदौली। व्यापारी महेंद्र रस्तोगी की हत्या और लग्जरी कार लूट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी इमरान अंसारी को दोषमुक्त कर दिया। इमरान करीब छह साल से गाजीपुर जिला जेल में बंद था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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मामला वर्ष 2019 का है। वाराणसी से कमालपुर जा रहे व्यापारी महेंद्र रस्तोगी की सकलडीहा थाना क्षेत्र में सलेमपुर राइस मिल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद उनकी लग्जरी कार भी लूट लिए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद इमरान अंसारी को आरोपी बनाया था। इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए।


16 गवाहों के बयान के बाद फैसला
बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश सिंह के अनुसार सुनवाई के दौरान किसी भी गवाह ने इमरान अंसारी की ओर से व्यापारी की हत्या या कार लूट किए जाने की पुष्टि नहीं की। अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों को भी चुनौती दी। सुनवाई के बाद अदालत ने इमरान को दोषमुक्त कर दिया।
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तीन सह आरोपी भी हो चुके हैं बरी
इसी मामले में सहआरोपी नसीम उर्फ झब्बन, शिवम यादव और विनीत यादव को अदालत पहले ही दोषमुक्त कर चुकी है। 27 मई को कोर्ट ने तीनों को बरी किया था। बुधवार को इमरान के दोषमुक्त होने के साथ ही करीब छह साल से चल रहा उसका जेल प्रवास समाप्त हुआ।
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