फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandauli News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी पर 6 हजार, पशु क्रूरता के दोषी पर 3 हजार लगाया अर्थदंड

विज्ञापन
विज्ञापन
जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को चार दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

चकिया कोतवाली में 04 जुलाई 2005 को पारस हरिजन निवासी साराडीह चकिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं सैयदराजा थाने में 22 वर्ष पहले पशु क्रूरता के आरोप में बिहार के गया निवासी बागेश्वर प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिविजन इंदू रानी की अदालत ने बागेश्वर को दोषी पाया और उसपर 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे दस दिन की कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें