जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को चार दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
चकिया कोतवाली में 04 जुलाई 2005 को पारस हरिजन निवासी साराडीह चकिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं सैयदराजा थाने में 22 वर्ष पहले पशु क्रूरता के आरोप में बिहार के गया निवासी बागेश्वर प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिविजन इंदू रानी की अदालत ने बागेश्वर को दोषी पाया और उसपर 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे दस दिन की कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद