चंदौली। खाद की बिक्री का हिसाब अब रजिस्टर के साथ-साथ पॉश मशीन में दर्ज करनी होगी। ऐसा न करने वाले दुकानदारों के दुकान का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। वहीं सहकारी दुुकानों पर यदि बिक्री व स्टाक को मशीन में दर्ज नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार भारती ने बताया कि जिले में कुल 375 खाद की दुकानें है। इन दुकानदारों को पॉश मशीन उपलब्ध करा दिया गया है। शासन का मंशा है कि खेती के पीक समय में खाद की किल्लत होने लगती है। जबकि खाद की खेप पर्याप्त मात्रा में रहती है। खाद के किल्लत के नाम पर किसानों का शोषण होने लगता है। ऐसे में अब दुकान पर कितनी बोरी खाद की आवक हुई। किन-किन किसानों को खाद बेचा गया। इसका पूरा विवरण दर्ज करना होगा। इसके लिए आगामी 16 अप्रैल को दुकानदारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद भी यदि लापरवाही पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।