नियामताबाद। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक गुरुवार को औद्योगिक क्षेत्र के फेज एक स्थित कार्यालय में हुई। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों पर जिला पंचायत की कर वसूली से छूट दिए जाने पर खुशी जताई गई।
अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि इसका शासनादेश बीते चार दिसंबर को प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। उद्यमियों पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग व जिला पंचायत की ओर से कर लगाया जाता था। इससे उद्यमियों को एक ही कार्य के लिए दोहरा कर चुकाना पड़ता था। इस समस्या को लेकर बीते अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से वार्ता की गई थी। इसके बाद 14 नवंबर 2018 को शासन की एक बैठक प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत शहरी व ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रखरखाव व कर वसूली का कार्य औद्योगिक विकास विभाग में निहित है। ऐसी स्थिति में पंचायतें औद्योगिक क्षेत्रों में कर वसूली नहीं कर सकती है। इस मौके पर चंद्रेश्वर जायसवाल, जितेंद्र सिंह, दिनेश राय आदि मौजूद रहे।