चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की पैरवी के चलते आर्म्स एक्ट के 23 साल पुराने मामले में अभियुक्त राजेश कुमार रस्तोगी को कोर्ट से 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले की सुनवाई करते हुए एफटीसी प्रथम न्यायालय चंदौली की पीठासीन अधिकारी शिवानी ने दोषी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थाना मुगलसराय में 10 अक्टूबर 2003 को आर्म्स एक्ट के तहत राजेश कुमार रस्तोगी निवासी काली महाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।