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शस्त्र लाईसेंस के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी

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चकिया। शस्त्र लाइसेंस के जारी होने की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही जिले में शस्त्र लाइसेंस के आवेदकों के बाबत वन विभाग भी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देगा। इस रिपोर्ट में चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार एवं कछुवा वन्य जीव बिहार से आवेदक के घर की दूरी की रिपोर्ट वन विभाग लगाएगा तथा आवेदक के वन अपराध में सम्मिलित होने की रिपोर्ट भी वन विभाग को देनी है।
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काशी वन्य जीव प्रभाग में चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार तथा कछुवा वन्य जीव बिहार स्थित है। शस्त्र के लिए आवेदन करने वालों के द्वारा जिलाधिकारी को दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र को काशी वन्य जीव प्रभाग के सभी 9 रेंजों में सत्यापन रिपोर्ट के लिए जिलाधिकारी द्वारा भेजा जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी द्वारा चन्द्रप्रभा वन्य जीव बिहार तथा कछुवा वन्य जीव विहार की प्रार्थी के निवासी स्थान की दूरी को जीपीएस के माध्यम से अक्षांश तथा देशांतर निर्धारित कर देना है। तथा लाइसेंस आवेदक के वन अपराध की संलिप्तता की रिपोर्ट देनी है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार तथा कछुवा वन्य जीव बिहार में शस्त्र लेकर प्रवेश की मनाही है। इसलिए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों के निवास की दूरी इन वन्य जीव विहारों से निर्धारित की जा रही है। रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी लाइसेंस देने की संस्तुति करेंगे। काशी वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी मनोज कुमार खरे ने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा शस्त्र लाइसेंस के आवेदक की वन अपराध में संलिप्तता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट मांगी जा रही है।
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