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एआरटीओ कार्यालय से नहीं जारी होगा वाहनों का नंबर

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एआरटीओ कार्यालय से नहीं जारी होगा वाहनों का नंबर
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बुलंदशहर। वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगले सप्ताह से डीलर प्वाइंट पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। इस योजना के लिए जिले में 10 से अधिक वाहन डीलरों ने तैयारी शुरू कर दी है।
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एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि अभी तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन एआरटीओ कार्यालय में होते थे। अब व्यवस्था में बदलाव करते हुए डीलर प्वाइंट पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। डीलर को वाहन खरीदने वाले व्यक्ति से समस्त दस्तावेज लेने होंगे। आधार कार्ड नंबर से क्त्रस्ेता के पते का सत्यापन कर टैक्स जमा कराना होगा। टैक्स जमा होने के बाद तुंरत डीलर प्वाइंट पर वाहन पंजीयन नंबर आवंटित हो जाएगा। इसके बाद फाइल डीलर के जरिए एआरटीओ कार्यालय पहुंचेगी। एआरटीओ कार्यालय में पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन नंबर सम्मिट कर दिया जाएगा। इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन की आरसी जारी कर दी जाएगी। बताया कि अगले सप्ताह से डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयारी की जा रही है।
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