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Bulandshahar News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा

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बुलंदशहर। युवती से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 12 साल और दोषी के दो भाई और पिता को धमकी देने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्कर्म के दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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खुर्जा नगर की एक काॅलोनी निवासी युवती ने 28 मई 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि कुछ समय पहले एक मोहल्ला निवासी आरोपी ने निकाह करने का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद भी आरोपी ने कई बार उन्हें ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म किया। जब उन्होंने युवक के परिजनों ने विरोध जताया तो जानकारी हुई कि उन्होंने युवक का निकाह कहीं और तय कर दिया है।
आरोपी के दो भाई और पिता ने धमकी दी कि यदि इसके लिए कोई शिकायत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब अपर सत्र त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या एक के न्यायाधीश हरिकेश कुमार की कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही आदेश दिए हैं कि अर्थदंड में से 25 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को दी जाए।
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