बुलंदशहर। एक साल के मासूम बच्चे को पटकते हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
नगर के धमेड़ा अड्डा नया गांव निवासी कलवा सिंह ने सात सितंबर 2022 को शिकायत देकर बताया कि उनका बेटा सोनू सात सितंबर को घर के बाहर गाली-गलौज करते हुए आया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी सोनू ने उनके एक वर्षीय पौत्र जयदेव को हाथों में उठाकर दरवाजे पर पटक दिया। इससे जयदेव के आंख व नाक से खून बहने लगा। गंभीर हालत में घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में घायल जयदेव का मेडिकल कराया गया।
इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या 14 विवेक कुमार की कोर्ट ने आरोपी सोनू को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।