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स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से वारंट जारी

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स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से वारंट जारी
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बुलंदशहर/स्याना। तीन साल पहले स्याना में हुई हिंसा के मामले में मुख्य योगेशराज को सुप्रीम कोर्ट से जमानती वारंट जारी हुआ है। स्याना पुलिस ने वारंट को तामील करते हुए वापस कोर्ट भेज दिया है। वहीं, मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तारीख तय की गई है।
तीन दिसंबर 2018 को स्याना क्षेत्र के गांव महाव में गोकशी की घटना पर लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया था। इस बीच उपद्रवियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई थी। तत्कालीन स्याना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और गांव चिंगरावठी निवासी सुमित की मौत हो गई थी। पूरे प्रकरण में स्याना की चिंगरावठी चौकी प्रभारी ने योगेशराज समेत 27 नामजद और 50-60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या, हिंसा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी योगेश राज समेत 44 आरोपियों को जेल भेजा गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद योगेशराज का हिंदूवादी संगठनों द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया था। अब योगेश राज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जमानती वारंट जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सर्वेश सिंह बघेल की ओर से एसएसपी बुलंदशहर को भेजे पत्र में वारंट की जानकारी दी गई है। बताया कि शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी रजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानती वारंट और अगली सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तारीख तय की है।
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जिपं सदस्य है योगेशराज
स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने जिपं के चुनाव में ताल ठोकी थी। इसके बाद स्याना क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए योगेश राज जिला पंचायत सदस्य चुना गया है।
मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वारंट तामील कराकर वापस भेज दिए हैं। नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। - सुरेंद्र नाथ तिवारी, एसपी सिटी
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