फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bulandshahar News: जनपद में शुरू हुआ एसआईआर, डोर-टू-डोर पहुंचेंगे बीएलओ

विज्ञापन
विज्ञापन
बुलंदशहर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अब गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। चार दिसंबर तक ऐसा न होने की स्थिति में संबंधित का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। वर्ष 2003 के बाद जन्मे युवाओं को अपने साथ अपने माता-पिता वांछित दस्तावेज प्रपत्र के साथ लगाने होंगे।
विज्ञापन


एसआइआर के लिए बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाएंगे और उनके द्वारा भरे गए प्रपत्रों को एकत्रित करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि एसआईआर के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को गणना प्रपत्र अवश्य भरना होगा। ऐसे व्यक्ति जो वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें प्रपत्र में मतदाता होने से संबंधित जानकारी भरकर देनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर नहीं देने होंगे।
जबकि वर्ष 1987 के बाद 2003 से पहले जन्मे लोगों को साक्ष्य के तौर पर आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज भी साथ लगाने होंगे। जबकि वर्ष 2003 के बाद जन्म लेने वाले युवाओं को न केवल अपने दस्तावेज बल्कि अपने माता-पिता के दस्तावेज भी साक्ष्य के तौर पर साथ लगाने होंगे।
विज्ञापन




नहीं भरा गणना प्रपत्र तो काट दिया जाएगा नाम

चार दिसंबर 2025 तक चलने वाली एसआईआर की प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मतदाता को अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। प्रपत्र जमा न करने की स्थिति में संबंधित मतदाता का नाम सूची से काट दिया जाएगा। ऐसे में दोबारा नाम सूची में जोड़ने के लिए कोई विकल्प भी नहीं होगा।



2876 बूथों पर बीएलओ को दी गई जिम्मेदारी

जिले के सभी 2876 बूथों पर एक-एक बीएलओ की तैनाती करते हुए उन्हें फार्म जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रत्येक 10 बूथ पर एक-एक सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। नौ दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के बाद किसी भी स्थिति में मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।



वर्ष 2003 की मतदाता सूची से ब्योरा नहीं हुआ मैच तो जारी होगा नोटिस

वर्ष 2003 की सूची में शामिल मतदाताओं को अपने मतदाता होने का ब्योरा प्रपत्र में भरना होगा। यदि ब्योरा गलत भरा जाता है तो ऐसी स्थिति में एसडीएम के द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद नोटिस के आधार पर संबंधित व्यक्ति को अपने दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य ब्योरा पेश करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें